बिना टीईटी उत्तीर्ण नियुक्ति नहीं, सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा


इलाहाबाद : टीईटी की अनिवार्यता मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष बुधवार को सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। प्रदेश के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने अदालत को जानकारी दी कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति केवल टीईटी पास अभ्यर्थियों से ही की जाएगी।
शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित करने की सरकारी योजना के बावत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह शैक्षिक अनिवार्य अर्हता के लिए किया जा रहा है, किन्तु सरकार बिना टीईटी उत्तीर्ण किए किसी की भी नियुक्ति नहीं करेगी। इस मुद्दे पर दो दिन की बहस के बाद पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
टीईटी को लेकर उठे विधिक प्रश्नों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एसपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्ण पीठ कर रही है। अपर महाधिवक्ता सीवी यादव 23 अगस्त 11 से टीईटी अनिवार्य अधिसूचना आने के बाद नवंबर 11 तक नियुक्त हुए हजारों विशिष्ट बीटीसी के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की और कहा कि इन नियुक्तियों को किसी याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। याचियों का कहना था कि वे प्रशिक्षित है और उनका चयन नियुक्ति प्रक्रिया के तहत हुआ था। (साभार-:-दैनिक जागरण)


              (साभार-:-हिन्दुस्तान)
बिना टीईटी उत्तीर्ण नियुक्ति नहीं, सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा Reviewed by Brijesh Shrivastava on 6:18 AM Rating: 5

2 comments:

Unknown said...

moallim waalon ko t e t me math aur science ke prashno se chhoot kyo dee gayi hai isse to unke liye tet majaak ban jaayegi aur sarkaar ko bhi iska bhaari virodh jhelna padega...

राजेन्द्र प्रसाद यादव said...

जब पूर्व की नियुक्यियोँ के विज्ञापन मेँ टीईटी का जिक्र नहीँ था तो नियुक्ति के बाद टीईटी का क्या औचित्य है।

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