विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को मानदेय का आदेश : हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी 2004 में चयनित अध्यापकों को नियुक्ति की तिथि तक मानदेय पाने का हकदार माना


इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी 2004 में चयनित सहायक अध्यापकों को प्रतिमाह 2500 रूपया नियुक्ति की तिथि तक मानदेय पाने का हकदार माना है। इन अध्यापकों का प्रशिक्षण 2004 से प्रारंभ होकर 17 जुलाई 2005 तक चला। इन्हें जनवरी 2006 तक नियुक्ति दी गई। अभ्यर्थियाें का कहना था कि सरकार ने अप्रैल 2005 तक का ही मानदेय का भुगतान किया जबकि उनको नियुक्ति की तिथि तक मानदेय पाने का हक है। इसे लेकर विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि याचीगण नियुक्ति की तिथि तक मानदेय पाने के हकदार हैं।
खबर साभार : अमर उजाला



Enter Your E-MAIL for Free Updates :   
विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को मानदेय का आदेश : हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी 2004 में चयनित अध्यापकों को नियुक्ति की तिथि तक मानदेय पाने का हकदार माना Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 6:00 PM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.