शिक्षामित्र समायोजन हाईकोर्ट मामला : Live Update (पूरा दिन) देखने के लिए पोस्ट को रीलोड करें।
- आया फैसला : शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द। सरकार को समायोजन का अधिकार नहीं।
- यूपी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, शिक्षामित्रों की नियुक्तियां रद्द करने का आदेश।
- 1.24 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूण ने सुनाया फैसला।
- नियमों में किया गया संशोधन असंवैधानिक, राज्य सरकार को समायोजन का अधिकार नहीं, 48 हजार शिक्षामित्रों का भी नहीं होगा समायोजन, 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का यूपी सरकार का प्रयास असफल।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने
उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1.31 लाख शिक्षामित्रों का
सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर दिया हैं। वहीं सरकार के 1.70 लाख
शिक्षामित्रों के आदेश को निरस्त कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में
शनिवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह आदेश दिया।
इस नियुक्ति का आदेश बीएसए ने साल 2014 में जारी किया था जिसे कोर्ट ने आज
रद्द कर दिया है। शिक्षामित्रों की इस भर्ती को हाईकोर्ट ने अवैध माना।
हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्र टीईटी पास नहीं हैं इसलिए इनको सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्ति नहीं मिल सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्धारित योग्यता न होने और बिना संस्तुति वाले पदों के आधार पर ये नियुक्ति रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को समायोजन का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने करीब 1.70 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार अब तक 1 लाख 31 हजार से ज्यादा शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बना चुकी है, इन सभी की नियुक्ति आज रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट के मुताबिक नियमों में किया गया संशोधन असंवैधानिक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1.31 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर दिया हैं। वहीं सरकार के 1.70 लाख शिक्षामित्रों के आदेश को निरस्त कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह आदेश दिया। इस नियुक्ति का आदेश बीएसए ने साल 2014 में जारी किया था जिसे कोर्ट ने आज रद्द कर दिया है। शिक्षामित्रों की इस भर्ती को हाईकोर्ट ने अवैध माना। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्र टीईटी पास नहीं हैं इसलिए इनको सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्ति नहीं मिल सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्धारित योग्यता न होने और बिना संस्तुति वाले पदों के आधार पर ये नियुक्ति रद्द कर दी है।
हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को समायोजन का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने करीब 1.70 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार अब तक 1 लाख 31 हजार से ज्यादा शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बना चुकी है, इन सभी की नियुक्ति आज रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट के मुताबिक नियमों में किया गया संशोधन असंवैधानिक है।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्र टीईटी पास नहीं हैं इसलिए इनको सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्ति नहीं मिल सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्धारित योग्यता न होने और बिना संस्तुति वाले पदों के आधार पर ये नियुक्ति रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को समायोजन का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने करीब 1.70 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार अब तक 1 लाख 31 हजार से ज्यादा शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बना चुकी है, इन सभी की नियुक्ति आज रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट के मुताबिक नियमों में किया गया संशोधन असंवैधानिक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1.31 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर दिया हैं। वहीं सरकार के 1.70 लाख शिक्षामित्रों के आदेश को निरस्त कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह आदेश दिया। इस नियुक्ति का आदेश बीएसए ने साल 2014 में जारी किया था जिसे कोर्ट ने आज रद्द कर दिया है। शिक्षामित्रों की इस भर्ती को हाईकोर्ट ने अवैध माना। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्र टीईटी पास नहीं हैं इसलिए इनको सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्ति नहीं मिल सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्धारित योग्यता न होने और बिना संस्तुति वाले पदों के आधार पर ये नियुक्ति रद्द कर दी है।
हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को समायोजन का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने करीब 1.70 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार अब तक 1 लाख 31 हजार से ज्यादा शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बना चुकी है, इन सभी की नियुक्ति आज रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट के मुताबिक नियमों में किया गया संशोधन असंवैधानिक है।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को करारा झटका देते हुए शिक्षा मित्रों को सूबे में सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित करने के फैसले को रद कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि नियमों में ढील देने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं। इसके साथ ही शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के जरिए दिया गया प्रशिक्षण भी रद कर दिया।
अवकाश के बावजूद आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। इसके लिए मुख्य न्यायधीश की अदालत विशेष रूप से खुली। पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चंद्रचूड के अलावा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा शामिल थे। दोपहर बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस दौरान अदालत के बाहर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा रहा।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित करने का फैसला लेकर विधाई सीमाओं का लांघा। राज्य सरकार को इसका अधिकार ही नहीं था। अध्यापक नियमावली में परिवर्तन का अधिकार एनसीटीई को है न कि राज्य सरकार को। शिक्षा मित्रों के पास निर्धारित योग्यता न होने की वजह से वह नियुक्ति के हकदार नहीं हैं। वह संविदाकर्मी ही रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां तक टिप्पणी की कि सरकार गलत नीतियों से प्रदेश के बेरोजगारों को लड़ा रही है और सामाजिक समरसता नष्ट कर रही है।
अदालत के फैसले ने राज्य सरकार के समायोजन के निर्णय की धज्जियां उड़ा दी हैं। इससे प्रदेश में एक लाख 70 हजार से अधिक शिक्षा मित्र प्रभावित होंगे। प्रदेश सरकार एक लाख 31 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित कर चुकी है और शेष को तीसरे चरण में समायोजित किया जाना था।
इससे पहले ही टीईटी अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि टीईटी बिना किसी को शिक्षक न बनाया जाए और हाईकोर्ट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा था। तीन जजों की पीठ ने इलाहाबाद और लखनऊ में दायर सभी याचिकाओं को मंगाकर एक साथ सुनवाई की जिसमें राज्य सरकार के फैसले को अवैध ठहराया गया।
* बड़ी संख्या में होंगे प्रभावित
प्रदेश में 1.71 लाख शिक्षामित्र हैं। इनकी नियुक्ति बिना किसी परीक्षा के ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट के आधार पर की गई थी। 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने दो वर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) से ली। इसी अनुमति के आधार पर इन्हें दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया। 2012 में सत्ता में आई सपा सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। पहले चरण में जून 2014 में 58,800 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो गया। दूसरे चरण में जून में 2015 में 73,000 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनाए गये। तीसरे चरण का समायोजन होने से पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
बीटीसी प्रशिक्षु शिवम राजन सहित कई युवाओं ने समायोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट से विचाराधीन याचिकाओं पर अन्तिम निर्णय लेने को कहा। जिस पर यह पूर्णपीठ सुनवाई कर रही थी।
शिक्षामित्र समायोजन हाईकोर्ट मामला : Live Update (पूरा दिन) देखने के लिए पोस्ट को रीलोड करें।
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
11:37 AM
Rating:
No comments:
Post a Comment