शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर सकती है एसएलपी
लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने पर अपनी राय दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व मंत्रियों के बच्चों की शिक्षा परिषदीय स्कूलों में अनिवार्य किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट जाने की राय दी है। राज्य सरकार जल्द ही दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल कर सकती है। उधर, बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक पद से समायोजन रद्द होने वाले शिक्षामित्रों को वेतन देने के संबंध में वित्त विभाग से अनुमति मांगी है।
राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया था। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की रिपोर्ट के आधार पर इनका समायोजन रद्द कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के संबंध में न्याय विभाग से राय मांगी थी। न्याय विभाग ने इस पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता से राय लेने का सुझाव दिया था।
शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर सकती है एसएलपी
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:19 AM
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