हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से पूछा, जूनियर गणित विज्ञान के पद भर जाने के बाद भी काउसिंलिंग क्यों? जौनपुर में सभी पदों पर चयन कर लेने के बाद बताएं अगली काउंसलिंग का औचित्य
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से पूछा है कि पहली राउन्ड की काउंसिलिंग में शिक्षकों के सभी पदों पर चयन हो जाने के बाद भी काउंसिलिंग जारी रखने का क्या औचित्य है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा ने विजय सागर आर्या व पांच अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि साइंस व गणित के 29 हजार 334 पदों पर भर्ती के लिए जौनपुर में पहले चरण की काउंसिलिंग में सभी पदों पर चयन कर लेने के बाद भी आगे काउंसिलिंग जारी रखी गयी और याची अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची से हटा दिया गया था।
याचियों के अधिवक्ता विभूराय का कहना था कि सभी याचीगण का सहायक अध्यापक पदों पर चयन पहले राउन्ड की काउंसलिंग में हो गया था। उनके सभी कागजात भी जमा करा लिए गए हैं।
हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से पूछा, जूनियर गणित विज्ञान के पद भर जाने के बाद भी काउसिंलिंग क्यों? जौनपुर में सभी पदों पर चयन कर लेने के बाद बताएं अगली काउंसलिंग का औचित्य
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
5:46 AM
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