रद्द नहीं होगा बीटीसी-2010 बैच के करीब 2500 अभ्यर्थियों का टीईटी प्रमाणपत्र
इलाहाबाद
(ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने बीटीसी 2010 बैच के करीब 2500 अभ्यर्थियों का टीईटी
प्रमाणपत्र रद करने की मांग नामंजूर कर दी है। इन अभ्यर्थियों के चयन को
चुनौती देने वाली कुछ अभ्यर्थियों की याचिका न्यायालय ने इस आधार पर खारिज
कर दी कि याचिकाकर्ता स्वयं परीक्षा में सफल नहीं हो सके। इसलिए उनको
दूसरों का प्रमाणपत्र रद करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। देवी
प्रसाद और चार अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति एपी साही ने सुनवाई
की। याचियों का कहना था कि बीटीसी 2010 बैच के करीब 2500 अभ्यर्थियों ने
टीईटी 2011 की परीक्षा में शामिल होकर चार अक्टूबर 2011 के शासनादेश का
उल्लंघन किया है। शासनादेश के मुताबिक मात्र दो वर्षीय बीटीसी- सीटी नर्सरी
या एनटीटी परीक्षा पास अथवा अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले
अभ्यर्थी ही टीईटी 2011 में शामिल हो सकते थे। 2010 बैच के अभ्यर्थी जो कि
उस समय प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में थे, ने सही तथ्य छिपा कर आवेदन
किया और परीक्षा में शामिल हो गए। (साभार-:-अमर उजाला)
रद्द नहीं होगा बीटीसी-2010 बैच के करीब 2500 अभ्यर्थियों का टीईटी प्रमाणपत्र
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
6:25 AM
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