हाई कोर्ट का निर्णय - होमसाइंस वाले नहीं पढ़ा सकते साइंस, 29334 विज्ञान शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने शिक्षा विभाग की नीति को बताया सही



  • 'होमसाइंस वाले नहीं पढ़ा सकते साइंस' `- हाई कोर्ट
  • 29, 334 विज्ञान शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए दायर याचिका खारिज
  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग की नीति को बताया सही

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29 हजार 334 सहायक शिक्षकों की भर्ती में गृह विज्ञान बीएससी डिग्रीधारकों की नियुक्ति न करने के शिक्षा विभाग की नीति को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साइंस और गणित के शिक्षकों की 29 हजार 334 पदों पर हो रही सीधी भर्ती के लिए होम साइंस बीएससी की डिग्री वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं माने जा सकते।

यह फैसला चीफ जस्टिस डॉ.डी.वाई.चन्द्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अर्चना सिंह की अपील पर दिया है। यह अपील सिंगल जज के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के सामने दायर की गई थी। सिंगल जज ने भी कहा था कि बीएससी (होमसाइंस) वाले साइंस और गणित के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए अर्ह नहीं हैं। इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों  ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पहले सिंगल जज की बेंच और बाद में डबल बेंच ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 11 जुलाई 2013 को प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व साइंस के शिक्षकों की कमी को देखते हुए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला था। गणित और विज्ञान के डिग्रीधारकों के अलावा इन पदों पर भर्ती होने के लिए कृषि और गृह विज्ञान से बीएससी डिग्रीधारक हजारों अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, लेकिन उनके फार्म शिक्षा विभाग ने रिजेक्ट कर दिए थे।

साभार : सहारा

खबर साभार : डीएनए

  • गृहविज्ञान डिग्रीधारक नहीं बन सकते विज्ञान के टीचर 
  • उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 टीचरों की भर्ती का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व विज्ञान के रिक्त 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में गृह विज्ञान से बीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करने की शिक्षा विभाग की नीति को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गृह विज्ञान से बीएससी की डिग्री साइंस की डिग्री नहीं कही जा सकती। साइंस एक अलग स्ट्रीम (वर्ग) है और गृह विज्ञान अलग है। दोनों एक नहीं हो सकते। ऐसे में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में साइंस व गणित के शिक्षकों की 29334 पदों पर सीधी भर्ती के लिए होम साइंस बीएससी की डिग्री वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं माने जा सकते।यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डॉ.डीवाई चंद्रचूड व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने अपीलार्थी अर्चना सिंह की अपील पर दिया है। यह अपील एकल जज के आदेश के खिलाफ दो जजों के समक्ष दायर की गयी थी। एकल जज ने गृह विज्ञान से बीएससी की डिग्री धारण करने वाली याची अपीलार्थी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह साइंस व गणित के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए अर्ह नहीं है।प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 11 जुलाई 2013 को प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व साइंस के शिक्षकों की कमी को देखते हुए इस पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। गणित व विज्ञान के डिग्रीधारकों के अलावा इन पदों पर भर्ती होने के लिए कृषि व गृह विज्ञान से बीएससी उत्तीर्ण कई हजार अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया, जिसे शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। शिक्षा विभाग ने गृह विज्ञान व कृषि से बीएससी किये अभ्यर्थियों को टीचर बनाने से मना कर दिया है। अपील दायर कर दो जजों के समक्ष याची के वकीलों का कहना था कि हाईकोर्ट ने गृहविज्ञान व कृषि विज्ञान से डिग्री लिये हुए अभ्यर्थियों को भी साइंस वर्ग में माना है परन्तु हाईकोर्ट ने वकीलों की इस दलील को अस्वीकार कर दिया।

  •  'होम साइंस वाले नहीं बन सकते विज्ञान के टीचर'
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व विज्ञान के सहायक शिक्षकों की सीधी भर्ती में बीएससी-गृह विज्ञान डिग्रीधारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करने की शिक्षा विभाग की नीति को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29 हजार 334 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बीएससी-होम साइंस की डिग्री वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं माने जा सकते। चीफ जस्टिस डॉ.डी.वाई.चन्द्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी। सिंगल बेंच ने भी बीएससी होम साइंस और कृषि विज्ञान के अभ्यर्थियों की दावेदारी खारिज कर दी थी

खबर साभार :  नवभारत टाइम्स

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हाई कोर्ट का निर्णय - होमसाइंस वाले नहीं पढ़ा सकते साइंस, 29334 विज्ञान शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने शिक्षा विभाग की नीति को बताया सही Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:55 AM Rating: 5

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