टीचर भर्ती आवेदन शुल्क 50 करे सरकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी
इलाहाबाद
(ब्यूरो)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापकों की
भर्ती के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि आवेदकों से 500
रुपये के बजाय 50 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने
इस बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया है। प्रदेश सरकार से अपेक्षा की है
कि आवेदकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के मद्देनजर सरकार को स्वयं इस संबंध
में निर्णय लेना चाहिए। टीईटी उत्तीर्ण अखिलेश त्रिपाठी और अन्य
अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने इस
मामले को सोमवार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। याचियों
के अधिवक्ताओं ने न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलाया कि हर जिले से आवेदन
करने के लिए अलग फार्म भरना होगा और प्रत्येक फार्म के साथ 500 रुपये का
ड्राफ्ट लगाना होता है। इससे आवेदकों पर बहुत अधिक बोझ पड़ता है। प्रदेश
सरकार की ओर से बताया गया कि सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर नियमों में
संशोधन कर लिए गए हैं। भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस बार
विज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। कोर्ट ने
जानना चाहा कि जो अभ्यर्थी सिर्फ बीएड की डिग्री रखते हैं उनके बारे में
क्या निर्णय लिया गया है। सरकारी वकील ने अवगत कराया कि ऐसे लोगों के लिए
भी टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसके बाद इनकी नियुक्ति प्रशिक्षु
अध्यापक के पद पर की जाएगी। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।(अमर उजाला)
टीचर भर्ती आवेदन शुल्क 50 करे सरकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:22 AM
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