स्पष्टीकरण: प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : केवल मूल जिले का आवेदन से पूर्व बनवाया निवास प्रमाण पत्र काउंसलिंग में ही लगेगा
लखनऊ।
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती में काउंसलिंग
के वक्त ही मूल जिले का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी मूल
जिले के अलावा किसी और जिले से आवेदन करने वालों को अलग से निवास प्रमाण
पत्र बनवाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं सरकार ने ऑनलाइन आवेदन शुल्क में कमी
न करने का फैसला किया है।
(साभार: अमर उजाला) |
बेसिक शिक्षा
विभाग के इससे पहले के शासनादेश, ‘मेरिट में आने वाले आवेदकों को काउंसलिंग
के समय आवेदन से पूर्व बनवाया गया निवास प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना
होगा’ से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्थान (डायट) से बताया जा रहा था कि अभ्यर्थी जिस जिले से आवेदन करेंगे,
उसे उस जिले का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद सोमवार को
विभाग ने कहा कि आवेदक जिस जिले का मूल निवासी है उसे उसी जिले का ही निवास
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है
कि आवेदन शुल्क में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि
शिक्षा विभाग ने इस संबंध में हाईकोर्ट को अवगत करा दिया है। इसके बावजूद
हाईकोर्ट ने आदेश नहीं बदला तो इसके खिलाफ विशेष अपील की जाएगी।
स्पष्टीकरण: प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : केवल मूल जिले का आवेदन से पूर्व बनवाया निवास प्रमाण पत्र काउंसलिंग में ही लगेगा
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:12 AM
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