शिक्षक भर्ती : बीएड (विशेष) मान्य, डीएड वाले भी करेंगे आवेदन : संशोधित शासनादेश जारी
राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड विशेष शिक्षा और डीएड
वालों को भी शामिल करने का निर्णय किया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील
कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय किया
गया। इस संबंध में संशोधित शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। बैठक में
पुराने आवेदन को मान्य करने पर सहमति नहीं बन पाई है, इस संबंध में न्याय
विभाग से राय लेने के बाद की कोई निर्णय किया जाएगा।
राज्य
सरकार 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने जा रही है।
इसके लिए मौजूदा समय आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर
से 5 दिसंबर को जारी शासनादेश में बीएड विशेष शिक्षा और डीएड करने वालों
को शामिल नहीं किया गया था, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से
जारी अधिसूचना में इन दोनों डिग्रियों को भी शिक्षक बनने के लिए पात्र माना
गया है। हाईकोर्ट ने इन डिग्रीधारकों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल
करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने इसके
आधार पर विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यापक
शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर बीएड विशेष शिक्षा और डीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया
में शामिल करने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में संशोधित विज्ञापन
शीघ्र ही प्रकाशित करा दिया जाएगा। इसके बाद बीएड विशेष शिक्षा और डीएड
डिग्रीधारक भी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा दिसंबर
2011 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वालों को मान्य करने पर
कोई सहमति नहीं बन पाई है।
शिक्षक भर्ती : बीएड (विशेष) मान्य, डीएड वाले भी करेंगे आवेदन : संशोधित शासनादेश जारी
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
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7:51 AM
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जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त 72,825 पदों पर होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों के अलावा बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक भी आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि (बीएड विशेष शिक्षा) या डीएड (विशेष शिक्षा) की डिग्री भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम के तहत प्राप्त की गई हो
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