कहां कराएंगे कार्यरत शिक्षकों की ट्रेनिंग: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- हालांकि हाईकोर्ट ने जारी नहीं किया कोई आदेश
कार्यरत अध्यापकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य करने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पूरी जानकारी उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट के आदेश पर इस मामले में मुख्य सचिव की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि कार्यरत अध्यापकों को 31 अगस्त 2015 तक टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। मगर हलफनामे में इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि परीक्षा किस प्रकार से कराई जाएगी। प्रशिक्षण कहां और कैसे दिया जाएगा, ऐसी तमाम जानकारियों का ब्यौरा उपलब्ध न होने पर नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। इंद्रासन सिंह द्वारा दाखिल याचिका पर अब कोर्ट बुधवार 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि टीईटी की गाइड लाइन के मुताबिक सभी शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कार्यरत शिक्षकों के लिए सरकार ने अलग से नियम बनाया है।
कहां कराएंगे कार्यरत शिक्षकों की ट्रेनिंग: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:37 AM
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1 comment:
sabhi dm/adhikari ko punah ias/pcs ki pariksha uttirn karne ko kaha jay.
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