गरीब बच्चों को अगले सत्र से निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश : 25 फीसदी सीटों पर एडमिशन देने का शासनादेश जारी
• 25 फीसदी सीटों पर एडमिशन देने का शासनादेश जारी
• शेष सीटों पर वरिष्ठता क्रम से सूची बनाते हुए प्रवेश होगा
• गरीब बच्चों को अगले सत्र से निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश
• शेष सीटों पर वरिष्ठता क्रम से सूची बनाते हुए प्रवेश होगा
• गरीब बच्चों को अगले सत्र से निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश
लखनऊ। राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों के 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त प्रवेश देने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। इसका लाभ अगले शैक्षिक सत्र यानी जुलाई 2012 से मिलेगा। निजी स्कूलों को मुफ्त में प्रवेश देने के एवज में फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में शासनादेश प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने जारी किया।
शासनादेश के मुताबिक नि:शक्त, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन पाने वालों के बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश पाने के पात्र होंगे। उसमें भी उन अभिभावकों के बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी सालाना आय 35 हजार रुपए तक है। इसमें उन्हें भी शामिल किया गया है, जिनके माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर ग्राम्य विकास विभाग की सूची में शामिल हैं। इसके बाद शेष सीटों पर वरिष्ठता क्रम से सूची बनाते हुए बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें नि:शक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एचआईवी व कैंसर पीड़ित अभिभावक के बच्चों, निराश्रित व बेघर परिवार के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सालाना एक लाख रुपये की आय वाले अभिभावकों के बच्चों को भी दुर्बल वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। बचे हुए सीटों पर उन्हें भी लाभ दिया जाएगा।
शासनादेश के मुताबिक नि:शक्त, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन पाने वालों के बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश पाने के पात्र होंगे। उसमें भी उन अभिभावकों के बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी सालाना आय 35 हजार रुपए तक है। इसमें उन्हें भी शामिल किया गया है, जिनके माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर ग्राम्य विकास विभाग की सूची में शामिल हैं। इसके बाद शेष सीटों पर वरिष्ठता क्रम से सूची बनाते हुए बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें नि:शक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एचआईवी व कैंसर पीड़ित अभिभावक के बच्चों, निराश्रित व बेघर परिवार के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सालाना एक लाख रुपये की आय वाले अभिभावकों के बच्चों को भी दुर्बल वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। बचे हुए सीटों पर उन्हें भी लाभ दिया जाएगा।
(साभार : दैनिक अमर उजाला ) |
गरीब बच्चों को अगले सत्र से निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश : 25 फीसदी सीटों पर एडमिशन देने का शासनादेश जारी
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:35 AM
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