अंतर्जनपदीय स्थानांतरित हुए बेसिक शिक्षकों को आवंटित विद्यालयों की सूची हाईकोर्ट ने निरस्त की @ इलाहाबाद
• बेसिक शिक्षकों की स्कूल आवंटन सूची निरस्त
• दो माह में नए सिरे से सूची तैयार करने का निर्देश
इलाहाबाद। गैर जनपदों से स्थानांतरित होकर आए बेसिक शिक्षकों को आवंटित विद्यालयों की सूची हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह नए सिरे से शिक्षकों को विद्यालयों के आवंटन की सूची तैयार करें। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला ने अध्यापिका उमा पांडेय और अन्य की याचिका पर दिया है।
स्थानांतरित होकर आए बेसिक शिक्षकों ने छह अक्तूबर 2012 को विद्यालय आवंटन की सूची निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा गया कि तबादले और पदनियुक्ति में बेसिक शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता नहीं बरती। ओपेन काउंसिलिंग के बजाए मनमाने तरीके से विद्यालयों का आवंटन किया गया। आवंटन में शिक्षकों की वरिष्ठता का भी ध्यान नहीं गया। महिला शिक्षकों की तैनाती में भी विभाग ने मनमानी की।
पक्षकारों की जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सूची तैयार करते समय मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया। सूची तैयार करने में और अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी। विशेषकर जब महिला अध्यापकों के लिए चयन का विकल्प खुला था तो विभाग को उसके अनुसार या खुली काउंसिलिंग के जरिए विद्यालय का आवंटन करना चाहिए था। न्यायालय ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की समिति दो माह में नई सूची तैयार करे। इस दौरान जो अध्यापक आवंटित विद्यालयों मे कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं वह नई सूची तैयार होने तक वहीं काम करते रहेंगे। सूची बनने के बाद नई सूची के अनुसार उनकी तैनाती होगी।
• दो माह में नए सिरे से सूची तैयार करने का निर्देश
इलाहाबाद। गैर जनपदों से स्थानांतरित होकर आए बेसिक शिक्षकों को आवंटित विद्यालयों की सूची हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह नए सिरे से शिक्षकों को विद्यालयों के आवंटन की सूची तैयार करें। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला ने अध्यापिका उमा पांडेय और अन्य की याचिका पर दिया है।
स्थानांतरित होकर आए बेसिक शिक्षकों ने छह अक्तूबर 2012 को विद्यालय आवंटन की सूची निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा गया कि तबादले और पदनियुक्ति में बेसिक शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता नहीं बरती। ओपेन काउंसिलिंग के बजाए मनमाने तरीके से विद्यालयों का आवंटन किया गया। आवंटन में शिक्षकों की वरिष्ठता का भी ध्यान नहीं गया। महिला शिक्षकों की तैनाती में भी विभाग ने मनमानी की।
पक्षकारों की जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सूची तैयार करते समय मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया। सूची तैयार करने में और अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी। विशेषकर जब महिला अध्यापकों के लिए चयन का विकल्प खुला था तो विभाग को उसके अनुसार या खुली काउंसिलिंग के जरिए विद्यालय का आवंटन करना चाहिए था। न्यायालय ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की समिति दो माह में नई सूची तैयार करे। इस दौरान जो अध्यापक आवंटित विद्यालयों मे कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं वह नई सूची तैयार होने तक वहीं काम करते रहेंगे। सूची बनने के बाद नई सूची के अनुसार उनकी तैनाती होगी।
अंतर्जनपदीय स्थानांतरित हुए बेसिक शिक्षकों को आवंटित विद्यालयों की सूची हाईकोर्ट ने निरस्त की @ इलाहाबाद
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:54 AM
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1 comment:
bakwas... Ab settle hue teachers ko fir se unsettle krne ko tule hue hain
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