क्या कम किया जाएगा शिक्षक भर्ती का आवेदन शुल्क : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  • कल( दिनांक 21.12.12 को )फिर होगी सुनवाई
  • ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का मामला भी उठा
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क में कमी की जाएगी। अदालत ने यह भी पूछा है कि यह भी जानना चाहा है कि कम समय को देखते हुए ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाएगी तथा आयु सीमा में छूट देने पर विचार करेगी। अदालत शुक्रवार को भी इस मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में टीईटी मामले की सुनवाई लगातार दूसरे दिन जारी रही। अखिलेश त्रिपाठी व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका की लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने सवाल खड़े किए। इस दौरान पहले के शिक्षक भर्ती में जमा आवेदन शुल्क का मामला भी उठा। अदालत ने स्थायी अधिवक्ता से जानना चाहा कि क्या सरकार उन अभ्यर्थियों जिन्होंने विभिन्न जिलों में पहले फीस जमा की है क्या उसे समायोजित करेगी और नए जिले में आवेदन करने पर ही फीस देनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्या सरकार फीस में भी कमी करेगी। गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले शिक्षक भर्ती में पांच जिलों में आवेदन की छूट प्रदान की थी जिसमें मामला हाईकोर्ट गया था तो यह व्यवस्था तय की गई थी कि एक ही चालान सभी जिलों में मान्य होगा। बाद में सरकार ने अन्य जिलों के आवेदन शुल्क वापस करने की घोषणा की थी। यह आवेदन शुल्क अभी तक वापस नहीं किया गया है। हाल ही में निकाले गए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में सभी जिलों में आवेदन की व्यवस्था की गई है और हर जिले के लिए अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य किया गया है।

  • सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
  • आवेदन शुल्क कम करने पर अपना पक्ष बताए सरकार

अमर उजाला ब्यूरो,इलाहाबाद। प्रदेश में टीईटी उत्तीर्ण 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आवेदन शुल्क कम करने पर अपना पक्ष बताने का निर्देश दिया है। सरकार को शुक्रवार को इस पर अपना पक्ष साफ कर देना है ताकि अभ्यर्थियों के लिए कोई निर्णय दिया जा सके। न्यायालय ने आयु सीमा के कारण बाहर हुए छात्रों को भी शामिल करने पर सरकार को फैसला लेने का निर्देश दिया है। अभिषेक त्रिपाठी और सैकड़ों अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने कहा कि शनिवार से न्यायालय शीत अवकाश के लिए बंद हो रहा है। इसलिए अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए सरकार शुक्रवार को अपना जवाब दाखिल कर दे ताकि इस मसले पर फैसला हो सके। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचियों के वकीलों ने हर जिले के लिए पांच सौ रुपए का बैंक ड्राफ्ट लेने का मामला उठाया। कोर्ट को बताया गया कि 72 जिलों से आवेदन करने में करीब 37,500 रुपए खर्च हो जाएंगे। बेरोजगार अभ्यर्थियों के हित में सरकार नया आवेदन लेने के बजाए पिछले आवेदन को ही स्वीकार कर ले। जिन लोगों को नए जिलों से आवेदन करना है वह वर्तमान दर पर शुल्क अदा करें। इसी प्रकार से इस बार आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष कर दी गई है। बहुत से अभ्यर्थी जो 18 से 20 वर्ष के हैं आवेदन नहीं कर सकें गे। इसी प्रकार से ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले वर्ष आवेदन के समय अर्ह थे और इस बार 40 वर्ष से अधिक के हो गए हैं उनको भी मौका दिया जाए।कोर्ट ने याचियों की सभी बातें सुनने के बाद इन सुझावों पर सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त कर शुक्रवार को बताने को कहा है। सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन के लिए समय सीमा 31 से दिसंबर से बढ़ाने पर भी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने को कहा है।
क्या कम किया जाएगा शिक्षक भर्ती का आवेदन शुल्क : इलाहाबाद हाईकोर्ट Reviewed by Brijesh Shrivastava on 10:19 PM Rating: 5

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