एडेड स्कूलों में टीईटी पास ही बनेंगे शिक्षक : संशोधित नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी
• एडेड स्कूलों में टीईटी पास ही बनेंगे शिक्षक
• संशोधित नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी
• शासनादेश जारी होने के बाद ही शुरू होगी भर्ती
• अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास होना अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय के बाद स्कूल प्रबंधन अब सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पद पर टीईटी पास अभ्यर्थियों को रखा जा सकेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) नियमावली-1978 (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) में छठे संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
• संशोधित नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी
• शासनादेश जारी होने के बाद ही शुरू होगी भर्ती
• अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास होना अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय के बाद स्कूल प्रबंधन अब सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पद पर टीईटी पास अभ्यर्थियों को रखा जा सकेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) नियमावली-1978 (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) में छठे संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया।
नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की भर्ती से पहले इसकी जानकारी शासन को देंगे। राज्य सरकार ने यह निर्णय हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद आनन-फानन में किया है। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अर्हता हिंदुस्तानी टीचिंग सर्टिफिकेट, बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट तथा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से बीएड डिग्री तय की गई थी। आरईटी लागू होने के बाद सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) नियमावली- 1978 (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) में इसका प्रावधान नहीं था। इसके चलते सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई थी।
सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में नियमावली में छठा संशोधन करते हुए जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पदों पर भर्ती के लिए टीईटी और सीटीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमावली में रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध रूप से विज्ञापन निकाल कर भर्ती करने की अनिवार्यता भी कर दी गई है। स्कूल प्रबंधन को भर्तियों के लिए किन्हीं दो राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए आवेदन मांग कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
साभार : अमर उजाला |
एडेड स्कूलों में टीईटी पास ही बनेंगे शिक्षक : संशोधित नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:14 AM
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