अंतरजनपदीय शिक्षकों की वरिष्ठता का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली के नियम 22(2) की वैधता को चुनौती



  • अंतर जनपदीय शिक्षकों ने वरिष्ठता को लेकर दाखिल की याचिका
इलाहाबाद (ब्यूरो)। अंतर जनपदीय शिक्षकों की वरिष्ठता का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कमलेश कुमार पांडेय और अन्य ने याचिका दाखिल कर बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली के नियम 22(2) की वैधता को चुनौती दी है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है। 

खबर साभार : अमर उजाला 

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अंतरजनपदीय शिक्षकों की वरिष्ठता का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली के नियम 22(2) की वैधता को चुनौती Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:30 AM Rating: 5

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