विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों को मानदेय देने का मामला : सचिव बेसिक हीरालाल हाईकोर्ट में तलब



साभार : हिंदुस्तान 

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तिथि तक मानदेय देने संबंधी आदेश का पालन नहीं होने पर सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता और अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। निशा मिश्रा और अन्य द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रणविजय सिंह की पीठ ने अधिकारियोें से पूछा है कि क्यों नहीं उनको अदालत के आदेश की अवमानना पर दंडित किया जाए। याची के वकील अवनीश रंजन श्रीवास्तव का कहना है कि हाईकोर्ट ने 11 फरवरी 2011 को आदेश दिया था कि विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तिथि तक प्रशिक्षण अवधि का मानदेय दिया जाए। इस आदेश की प्रति स्पीड पोस्ट से सचिव बेसिक शिक्षा को भेजी गई मगर आज तक भुगतान नहीं किया गया। अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट दो माह का समय पहले ही दे चुका है इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला जानबूझकर की जा रही अवमानना का है इसलिए अधिकारी अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें।


खबर साभार : अमर उजाला

Enter Your E-MAIL for Free Updates :   
विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों को मानदेय देने का मामला : सचिव बेसिक हीरालाल हाईकोर्ट में तलब Reviewed by Brijesh Shrivastava on 6:50 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.